
जिला रिपोर्टर चित्रसेन घृतलहरे,वन्दे भारत/समृद्ध भारत/25 सितम्बर 2025/सारंगढ़-बिलाईगढ़//जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6(ग) के तहत कड़ा कदम उठाते हुए हरिश्चंद्र जाटवर को 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया है।आदेश के अनुसार, हरिश्चंद्र जाटवर को 24 घंटे के भीतर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले सहित रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद की सीमाओं से बाहर जाना होगा। साथ ही, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वह इस अवधि में किसी भी दशा में इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि ग्राम परसाडीह, तहसील बिलाईगढ़ निवासी हरिश्चंद्र जाटवर जुआ-सट्टा जैसे अवैध कार्यों में लंबे समय से संलिप्त रहा है। वर्ष 2017 से अब तक उसे लगातार 7 बार जुआ खेलते पकड़ा गया और दोषसिद्ध किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने कठोर कार्रवाई कर उसे जिला बदर किया है।